क्या है ITR फाइल करने में गलती होने पर फिर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का नियम?

आईटीआर-यू यानी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न पहले से दाखिल आईटीआर में की हुई गलती या चूक को सुधारने का एक तरीका है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139 के सबसेक्शन 8A में प्रावधान है कि टैक्सपेयर संबंधित असेसमेंट इयर के अंत से दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। सरकार ने इसे बजट 2022 में पेश किया था।

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