क्या है NPS वात्सल्य स्कीम और कौन ले सकता है इसका लाभ?
एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाता खोलकर योगदान दे सकते हैं। बच्चे के 18-साल के होने पर यह नियमित एनपीएस में बदल जाएगा। एनआरआई, ओसीआई और भारतीय नागरिकता प्राप्त सभी माता-पिता और अभिभावक इसके पात्र हैं। गौरतलब है, एनपीएस में निवेश करने पर करदाता को कर में छूट मिलती है।