संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, उप-राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव के ज़रिए पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित कराना और लोकसभा की सहमति मिलना ज़रूरी है। उप-राष्ट्रपति के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है।