दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मंगलवार को इमरजेंसी मार्शल लॉ घोषित कर दिया लेकिन बाद में इसे हटाने का एलान कर दिया। सुरक्षा संकट के दौरान लगने वाले मार्शल लॉ में नागरिक-प्राधिकरणों पर सेना का अस्थाई नियंत्रण हो जाता है। अधिकतर मामलों में इसमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कर्फ्यू और कानून व्यवस्था पर सेना का नियंत्रण हो जाता है।