क्या है रिवाइज़्ड इनकम टैक्स रिटर्न और इसे फाइल करने की डेडलाइन?
आईटीआर फाइल करने पर हुई गलती, डिडक्शन का गलत कैलकुलेशन या गलत पर्सनल जानकारी जैसी गलतियों का पता लगने के बाद टैक्सपेयर्स को रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करने का विकल्प मिलता है। गाइडलाइंस के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। टैक्स नोटिस मिलने पर भी उस हिसाब से रिवाइज़्ड आईटीआर भरा जा सकता है।