लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14-दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है और इसके बाद प्रस्ताव को सदन के एजेंडे में सूचीबद्ध किया जाता है। औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के लिए इसे न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। फिर इसपर चर्चा होती है और इसे पारित कराने के लिए 'प्रभावी बहुमत' की आवश्यकता होती है।