क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम जिसके तहत नीलाम हुई परवेज़ मुशर्रफ की यूपी स्थित संपत्ति?
पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की यूपी स्थित पैतृक संपत्ति को सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत नीलाम किया है। भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता लेने वालों की संपत्तियों को ज़ब्त कर शत्रु संपत्ति नाम दिया। सरकार ने 1965 के पाकिस्तान युद्ध के 3-साल बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया था।