फॉर्म 39 एक अनिवार्य फॉर्म है जिसे वेतन बकाया, अग्रिम वेतन, ग्रैच्युटी या इस्तीफे के बाद एकमुश्त प्राप्त पेंशन जैसी अतिरिक्त आय पर टैक्स राहत का दावा करने के लिए भरना ज़रूरी है। यह मौजूदा फॉर्म 10E की जगह लेगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 (असेसमेंट इयर 2027-28 और उसके बाद) से लागू होगा। इसे आईटी ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरना होगा।