राष्ट्रीय आपातकाल ऐसी स्थिति है जिसमें नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। इसकी घोषणा तब की जाती है जब देश की सुरक्षा को खतरा हो और ऐसा खतरा युद्ध, बाहरी आक्रमण/आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न हो। संविधान के अनुच्छेद-352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपरोक्त कारकों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।