कोर्ट ने पूजा खेडकर की मां का हथियार लाइसेंस रद्द करने के पुलिस के आदेश को किया खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादित पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का हथियार लाइसेंस रद्द करने के पुणे पुलिस आयुक्त के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मनोरमा को नोटिस विधिवत तरीके से नहीं दिया गया था। गौरतलब है, मनोरमा ने दावा किया था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।