कार पर क्या लिखवाने या छपवाने से कट सकता है चालान?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179(1) के तहत किसी तरह का विज्ञापन, जाति-आधारित या आपत्तिजनक या धार्मिक स्टिकर और स्लोगन लिखवाने पर चालान कट सकता है। इसके अलावा धुंधले, फैंसी और मोडिफाइड नंबर प्लेट पर भी चालान काटा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनधिकृत स्टिकर या लिखावट पर ₹1,000-₹2,500 तक का चालान काटा जा सकता है।

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