कोई भी कॉन्स्टेबल किसी गाड़ी को रोक सकता है लेकिन चालान नहीं काट सकता है। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस का कोई हेड कॉन्स्टेबल ₹100 तक का चालान काट सकता है। वहीं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही चालान काट सकती है और सामान्य पुलिस के पास गाड़ी का चालान काटने का अधिकार नहीं होता है।