केरल में कोविड-19 संक्रमित युवती से रेप के दोषी ऐम्बुलेंस चालक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
पथनमथिट्टा (केरल) की एक कोर्ट ने 2020 में कोविड-19 संक्रमित एक 19 वर्षीय युवती से रेप करने के दोषी 29 वर्षीय ऐम्बुलेंस चालक को उम्रकैद की सज़ा सुनाते हुए उसपर ₹2.12 लाख का जुर्माना लगाया है। दोषी ने कोविड-19 सेंटर ले जाते समय युवती का रेप किया था और पीड़िता ने सेंटर पहुंचने पर डॉक्टरों को आपबीती बताई थी।