क्लेम सेटल करने में EPFO ने की 35 दिन की देरी, अब उसे 6% ब्याज देने का मिला आदेश
क्लेम सेटल करने में 35-दिन की देरी पर मुंबई की कंज़्यूमर कोर्ट ने EPFO को रिटायर्ड कर्मचारी को 6% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है। मामला ₹14.06-लाख के PF-क्लेम से जुड़ा है जिसे EPFO ने 20-दिन की तय समयसीमा में सेटल नहीं किया था। कोर्ट ने इसे ‘सर्विस में कमी’ माना और 45-दिन में इस आदेश का पालन करने को कहा।