केवल आरक्षण का लाभ पाने के लिए धर्म बदलना धोखाधड़ी है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई केवल आरक्षण का लाभ पाने के लिए धर्म बदलता है तो वह धोखाधड़ी है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए एक महिला को अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया जिसने नौकरी के लिए आवेदन करते समय दावा किया था कि वह हिंदू धर्म अपना चुकी है।