केवल चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की वेबसाइट पर 50 मिनट बिताने के आरोपी एक शख्स को राहत देते हुए कहा है कि केवल चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। दरअसल, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईटी ऐक्ट की धारा 67बी (बच्चों से जुड़े कंटेंट प्रकाशित या प्रसारित करने) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।

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