एक अपील फेडरल कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अधिकतर टैरिफ को अवैध बताया है। इस कोर्ट में भारतवंशी नील कात्याल याचिकाकर्ता की ओर से वकील थे। उन्होंने अदालत में ट्रंप के खिलाफ मज़बूत तर्क दिए जिसके बाद कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। हालांकि, ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा।