कैसे काम करेगा आयकर विभाग का 'टैक्स असिस्ट' टूल

आयकर विभाग द्वारा लॉन्च टैक्स असिस्ट (TAX ASSIST) टूल टैक्स क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। गलती से 80GGC के तहत छूट का दावा करने पर यह रिटर्न संशोधित करने/ITR-U फाइल कर टैक्स/ब्याज जमा करने की सलाह देगा। इसके अलावा, फर्ज़ी/गैर-वैध राजनीतिक दान दिखाकर छूट का दावा करने पर ITR-U दाखिल करने और देय टैक्स/ब्याज जमा करने की सलाह देगा।

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