किसी भी सभ्य समाज में नहीं होता 'बुलडोज़र ऐक्शन', कानून के शासन में यह अस्वीकार्य: SC

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एक मामले पर अपने हालिया फैसले में कहा कि 'किसी भी सभ्य समाज में बुलडोज़र ऐक्शन नहीं होता' और 'कानून के शासन में यह बिल्कुल अस्वीकार्य है'। सीजेआई पद से रिटायर हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में यूपी सरकार को एक शख्स को ₹25 लाख देने का आदेश दिया था।

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