कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को शरीर में इंजेक्ट नहीं किया जा सकता: सरकार

केंद्र सरकार के मुताबिक, कॉस्मेटिक उत्पादों को शरीर में इंजेक्ट नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें उपचार के रूप में प्रमोट किया जा सकता है। बकौल सरकार, इंजेक्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स की श्रेणी में नहीं आते। कॉस्मेटिक्स का उद्देश्य सफाई/सुंदरता/आकर्षण बढ़ाने या रूप-रंग में बदलाव के लिए शरीर पर 'रगड़ना, डालना, छिड़कना या स्प्रे करना' है।

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