EPFO के नियमों के अनुसार, 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद सदस्य अपने खाते का पूरा PF बैलेंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा, नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी दो महीने तक बेरोज़गार रहने पर भी पूरा PF निकालने के लिए आवेदन कर सकता है। एक महीने की बेरोज़गारी के बाद 75% राशि निकालने की अनुमति मिलती है।