कब है ज़ीरो ITR की डेडलाइन, इसे भरने से क्या होंगे फायदे?
ज़ीरो ITR ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न है जिसमें टैक्स देनदारी नहीं बनती और वित्तवर्ष 2025-26 (असेसमेंट इयर 2026-27) के लिए ITR 31 जुलाई तक भर सकते हैं। ज़ीरो ITR भरने से लोन मिलने में आसानी व बिज़नेस में सहूलियत होती है और वीज़ा आवेदन में मदद मिलती है। इससे रिफंड क्लेम कर सकते और आय का रिकॉर्ड रख सकते हैं।