कर्नाटक हाई कोर्ट ने श्रीश्री रविशंकर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, जानिए क्या है मामला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर के खिलाफ भूमि कब्ज़े के मामले में दर्ज FIR रद्द कर दी है। जनहित याचिका में बेंगलुरु दक्षिण तालुक के कग्गलीपुरा गांव में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके कथित तौर पर निर्मित कुछ ढांचों को ध्वस्त करने की मांग की गई थी।

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