करदाता अगर आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूक गए तो क्या होगा?
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है लेकिन इस तारीख से चूकने वाले लोग लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। ₹5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को अधिकतम ₹1,000 जबकि इससे ज़्यादा की सालाना कमाई वालों के लिए लेट फीस ₹5,000 निर्धारित है।