कर्ज़दारों को सुबह 8 बजे के पहले व शाम 7 बजे के बाद कॉल न करें: वसूली एजेंट्स से आरबीआई
आरबीआई ने बकाया कर्ज़ की वसूली करने वाले एजेंट्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सुबह 8-बजे के पहले और शाम 7-बजे के बाद कर्ज़दारों को कॉल नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा, "विनियमित संस्थाएं...सुनिश्चित करें कि...कर्ज़ वसूली के प्रयासों में...वे या उनके एजेंट...किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा...नहीं लेते हैं।"