कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंज़ूरी, अध्यादेश के ज़रिए होगा लागू
कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंज़ूरी दी। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया कि विधेयक को विधानसभा केे अगले सत्र में पेश किया जाएगा व तब तक इसे अध्यादेश के ज़रिए प्रभाव में लाया जाएगा। विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर 3-5 साल की जेल की सज़ा व ₹25,000 जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।