यात्री वाहनों के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी परमिट जारी किए जाते हैं। इनमें मैक्सी कैब्स (बैठने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या 12), फट-फट सेवा और 3-पहियों वाले बैटरी चालित वाहन (अधिकतम 10 यात्री) शामिल हैं। इसके अलावा अस्थाई परमिट, रेंट-अ-कैब, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, अनुबंध कैरिज बस परमिट (स्कूल बस) और स्टेज कैरिज परमिट भी जारी किए जाते हैं।