चुनाव आयोग ने 12 पहचान पत्र बताए हैं जिनसे वोट डाला जा सकता है। मतदाता पहचान पत्र, 'आधार', ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त गवर्नमेंट सर्विस कार्ड, पासपोर्ट या फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़ में से कुछ भी ले जाया जा सकता है। इनमें श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं।