केरल के कोर्ट ने नाबालिग बेटी से रेप के दोषी शख्स को सुनाई कुल 150 साल जेल की सज़ा
केरल की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से रेप के दोषी एक 42 वर्षीय शख्स को कुल 150 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने शख्स को पॉक्सो ऐक्ट की विभिन्न धाराओं में कुल 110 वर्ष, आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कुल 37 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत 3 वर्ष की सज़ा सुनाई है।