केरल हाईकोर्ट ने अविवाहित महिला के बेटे को दस्तावेज़ों में केवल मां का नाम रखने की दी अनुमति

केरल हाईकोर्ट ने एक अविवाहित महिला के बेटे को जन्म प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ों में केवल अपनी मां का नाम शामिल करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय को जन्म रजिस्टर से पिता के नाम को हटाने और केवल माता के नाम के साथ प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।

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