केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि पोर्ट पर हिरासत में लिए गए रूसी जहाज़ को छोड़ने का आदेश दिया
केरल हाईकोर्ट ने एस्टोनियाई कंपनी के अनुरोध पर कोच्चि पोर्ट पर रोके गए रूसी मालवाहक जहाज़ को छोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल, केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोच्चि पोर्ट पर इस रूसी जहाज़ को हिरासत में लिया गया था जिसके बाद भारत स्थित रूसी दूतावास ने इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा था।