केवल ग्रैजुएट होने के कारण पत्नी को नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को सिर्फ ग्रैजुएट होने के कारण नौकरी करने को मजबूर नहीं किया जा सकता और ना ही यह माना जा सकता है कि वह गुज़ारा भत्ता के लिए जानबूझकर काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने एक शख्स द्वारा अपनी ग्रैजुएट पत्नी की गुज़ारा भत्ता राशि घटाने की मांग पर ऐसा कहा।

Load More