कैबिनेट ने ई-सिगरेट की बिक्री व उत्पादन पर लगाया बैन, उल्लंघन करने पर होगी जेल

कैबिनेट ने युवाओं पर ई-सिगरेट के प्रभाव को देखते हुए इनके उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, आयात, निर्यात, वितरण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले को पहली बार ₹1 लाख जुर्माने के साथ एक साल की जेल जबकि बार-बार ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल के साथ ₹5 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

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