कोर्ट ने चंदा कोचर व उनके पति की जेल में घर का खाना व बिस्तर मुहैया कराने की अर्ज़ी की खारिज
मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की जेल में घर का खाना, बिस्तर और कुर्सियां मुहैया कराने की अर्ज़ी खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर कोचर दंपति को 'डाइट फूड' मुहैया कराएं।