कौन होते हैं प्रस्तावक जिनके बिना चुनाव में नामांकन नहीं कर सकते हैं उम्मीदवार?
चुनाव में नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखने वाले शख्स को प्रस्तावक कहते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार को न्यूनतम 1 प्रस्तावक और गैर-मान्यता प्राप्त दल या निर्दलीय उम्मीदवार को कम-से-कम 10 प्रस्तावकों की ज़रूरत होती है। प्रस्तावक बनने के लिए संबंधित उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है।