कौन-कौनसे वित्तीय बदलाव दिसंबर में होंगे लागू?

आईपीओ की लिस्टिंग के लिए आज से टी+3 नियम अनिवार्य हुआ है जिससे अब इश्यू बंद होने के 3 दिनों में कंपनी को लिस्टिंग करानी होगी। ग्राहकों को 31-दिसंबर तक बैंक लॉकर के संशोधित अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे। वहीं, बैंक व पेमेंट ऐप्स 1 साल से ऐक्टिव नहीं रहने वाली यूपीआई आईडी को 31-दिसंबर के बाद डीऐक्टिवेट कर देंगे।

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