क्या है उपासना स्थल अधिनियम जिसे बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने खत्म करने की मांग की है?

उपासना स्थल अधिनियम 1991 को बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने खत्म करने की मांग की है। इसके तहत, स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक उपासना स्थलों का स्वरूप बदला नहीं जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3-साल जेल व जुर्माने का प्रावधान है। यह अधिनियम प्राचीन/ऐतिहासिक स्मारकों/पुरातत्व स्थलों और रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले या इससे संबंधित मुकदमे पर लागू नहीं होता है।

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