बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की 'सापेक्ष नपुंसकता' के कारण उसकी शादी रद्द कर दी। सापेक्ष नपुंसकता का मतलब है कि एक शख्स संभोग (इंटरकोर्स) कर सकता/सकती है लेकिन वह अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हो सकता/सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसके कई शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कारण हो सकते हैं।