लोकसभा/विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक निश्चित ज़मानत राशि जमा करनी होती है। अगर उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या के छठे हिस्से से कम वोट मिलते हैं तो उसकी ज़मानत राशि ज़ब्त हो जाती है। इस बार राष्ट्रीय दलों से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 7,193 उम्मीदवारों की ज़मानत राशि ज़ब्त हुई।