खराब CIBIL स्कोर के आधार पर बैंक द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने को हाईकोर्ट ने बताया ठीक
मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें बैंक ने खराब सिबिल स्कोर के आधार का हवाला देकर एक अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द कर दी थी। बकौल हाईकोर्ट, बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारी सार्वजनिक धन का प्रबंधन करते हैं इसलिए वित्तीय अनुशासन महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी है।