PM की डिग्री वाले मामले में केजरीवाल की अपील खारिज, HC ने बरकरार रखा ₹25 हजार का जुर्माना
गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने सिंगल जज का फैसला और ₹25-हजार का जुर्माना बरकरार रखा। बकौल कोर्ट, CIC के 2016 के निर्देश को रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।