गैर-पंजीकृत फर्टिलिटी क्लीनिक व स्पर्म बैंक नहीं खरीद सकेंगे IVF से जुड़े लैब प्रोेडक्ट्स
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक, उन्हीं फर्टिलिटी क्लीनिकों/स्पर्म बैंकों को आईवीएफ प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी लैब प्रोेडक्ट्स मिलेंगे जो सरकारी नियमों के तहत रजिस्टर्ड हैं। गौरतलब है, हाल में एक कपल ने 'एम्ब्रियो' मिक्सअप का आरोप लगाते हुए आईवीएफ से हुईं जुड़वा बच्चियों का उनसे डीएनए मैच नहीं होने की बात कही।