ग्राहक से ₹1 अधिक GST वसूलने पर एमपी के होटल को अब भरने पड़ेंगे ₹8,000

भोपाल (एमपी) की उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक से ₹1 अधिक जीएसटी वसूलने वाले एक होटल को ग्राहक को ₹8,001 मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। दरअसल, 2021 में होटल ने खाने के बिल में पानी की बोतल के लिए एमआरपी से अधिक और ₹1 अतिरिक्त जीएसटी वसूला था जिसका विरोध करने पर होटलवालों का ग्राहक से विवाद हो गया था।

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