गलत विज्ञापन पर FDA की कार्रवाई, इस कंपनी का दवा बिक्री लाइसेंस किया रद्द

महाराष्ट्र FDA ने सिप्ला फार्मा ऐंड लाइफ साइंसेज़ लिमिटेड की पुणे स्थित कैरी ऐंड फॉरवर्डिंग यूनिट का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द किया है। FDA के मुताबिक, डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवा 'रिऐक्टिन प्लस टेबलेट्स' की पैकेजिंग पर गलत विज्ञापन था। FDA ने कहा कि इससे लोगों में बगैर डॉक्टरी सलाह दवा लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।

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