गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे के मृतकों के परिजन को मिलेगा ₹10-₹10 लाख का मुआवज़ा
गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल को मोरबी ब्रिज हादसे के मृतकों के परिजन को ₹10-₹10 लाख और घायलों को ₹2-₹2 लाख मुआवज़ा देने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 30 अक्टूबर को हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 56 अन्य लोग घायल हो गए थे।