गृहिणी पत्नी के नाम से खरीदी गई ज़मीन परिवार की संपत्ति मानी जाएगी: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी हिंदू पति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम से खरीदी गई ज़मीन परिवार की संपत्ति मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की कमाई से संपत्ति खरीदने की बात साबित न होने तक यह माना जाएगा कि संपत्ति पति द्वारा अपनी आय से खरीदी गई है।

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