ग्राहक को पीने का मुफ्त पानी नहीं देने पर राजस्थान में कैफे पर लगा ₹20,000 का जुर्माना
जोधपुर (राजस्थान) के ज़िला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को पीने का मुफ्त पानी मुहैया नहीं कराने और एमआरपी से अधिक कीमत पर पानी की बोतल खरीदने के लिए मजबूर करने को लेकर एक कैफे पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने कैफे को शिकायतकर्ता ग्राहक को ₹20,000 हर्जाना और ₹2,500 कानूनी लागत के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया है।