ग्राहक से कैरी बैग के लिए ₹12 लेने के मामले में बिग बाज़ार पर लगा ₹5 लाख जुर्माना

चंडीगढ़ के उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक से कैरी बैग के लिए ₹12 लेने के मामले में बिग बाज़ार पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। स्टोर से ग्राहक को ₹100 मुआवज़े के साथ बैग के ₹12 और मुकदमा खर्च के ₹1,100 देने को कहा गया है। पिछले साल, बिग बाज़ार पर ऐसे ही मामले में ₹11,518 का जुर्माना लगा था।

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