घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन अधिकारी नियुक्त करें राज्य: SC
सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे ज़िला और तालुका स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की पहचान कर उन्हें प्रोटेक्शन अधिकारी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कार्य उन क्षेत्रों में 6 सप्ताह में पूरा किया जाए जहां प्रोटेक्शन अधिकारी नियुक्त नहीं हैं।