चाइल्ड पॉर्न देखना या अपने पास रखना भी POCSO ऐक्ट के तहत अपराध है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना या महज़ अपने पास रखना भी पॉक्सो ऐक्ट के तहत अपराध है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करना अपराध नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने चाइल्ड पॉर्न रखने के एक आरोपी के खिलाफ केस रद्द किया था।